(ए) किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए, मामले के तत्काल निवारण हेतु सबसे पहले संबन्धित शाखा प्रबंधक को सूचित किया जाएगा।
(बी) यदि शिकायत के निवारण से ग्राहक संतुष्ट नहीं है तो, मामले को संबन्धित क्षेत्रीय प्रबंधक (जो क्षेत्रीय स्तर पर शिकायत के लिए नोडल अधिकारी होते हैं) के संपर्क पते पर भेजा जाएगा।
(सी) यदि शिकायतकर्ता अभी भी शिकायत के निवारण से संतुष्ट नहीं है तो मामले की पूरी जानकारी देते हुए वह नीचे दिये गए पते पर बैंक के नियंत्रक प्राधिकारी/नोडल अधिकारी, कॉरपोरेट कार्यालय, बेंगलूरु को अपनी शिकायत भेज सकता है।
श्री ए स्टीवन वास
महा प्रबंधक
सिंडिकेट बैंक, कॉरपोरेट कार्यालय
योजना एवं विकास विभाग
सिंडिकेट बैंक बिल्डिंग
दूसरा क्रॉस, गांधीनगर
बेंगलूरु - 560009
फोन : 080-22260281
फ़ैक्स : 080-22208960
ई-मेल : syndcare@syndicatebank.co.in |
यदि आवश्यक हो तो ग्राहक, संबन्धित लाइन कार्यकारी प्रमुखों से संपर्क कर सकते हैं।
(डी) उपरोक्त सभी तंत्रों/चैनल से संपर्क के बावजूद भी, यदि ग्राहक पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होता है तो, वह बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को लिख सकता है।
(ई)आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, शिकायतों के शीघ्र निवारण को सशक्त बनाने के लिए, हमारे बैंक ने दिनांक 01.08.2015 से दो वर्षों की अवधि के लिए श्री के राम मूर्ति को “बैंकिंग लोकपाल (आईओ)” के रूप में नियुक्त किया है।
- लोक शिकायत निदेशालय, भारत सरकार, कैबिनेट सचिवालय, संसंद मार्ग, नई दिल्ली
- आरबीआई बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 के अधीन, देश में चयनित केन्द्रों पर बैंकिंग लोकपाल की स्थापना की गई है। आरबीआई के संशोधित बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 की विषय-वस्तु को देखने/डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें।
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत जिला उपभोक्ता फोरम।
बेनामी शिकायतों की सुनवाई नहीं की जाएगी। यदि कोई शिकायत झूठी/तुच्छ पायी जाती है तो बैंक, शिकायतकर्ता के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। |